जौनपुर, अगस्त 26 -- Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। शास्त्री पुल पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से घायल हुए अधिवक्ता आशीष शुक्ला और भैया लाल यादव के मामले में सीजेएम कोर्ट ने पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लाइन बाजार थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि 13 जनवरी 2025 को अधिवक्ता आशीष शुक्ला अपने साथी भैया लाल यादव के साथ शास्त्री पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से आशीष शुक्ला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई थीं। भैया लाल यादव भी घायल हुए थे। मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी दाखिल की गई थी। सेशन कोर्ट ने मामले में दिशा-निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट कोर...