जमुई, अक्टूबर 13 -- Jamui News: खैरा । निज संवाददाता जमुई व्यवहार न्यायालय ने खैरा थाना कांड संख्या 200/2017 से संबंधित एससी/एसटी केस संख्या 21/2018 में संतोष राणा को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, जमुई के न्यायालय में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने पैरवी की। मामला 8 जुलाई 2017 की रात गश्ती के दौरान कथित मारपीट और गाली-गलौज की घटना से जुड़ा है। उस समय खैरा थाना में चालक के पद पर कार्यरत पिंटू रविदास ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद मामले की न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। करीब नौ वर्षों तक चली कानूनी प्र्त्रिरया के बाद न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए संतोष राणा को बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिव...