जामताड़ा, अक्टूबर 5 -- Jamtara News: मोटरसाइकिल चोरी करने और चोरी की मोटरसाइकिल रखने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के दो आरोपियों नारायणपुर थाना क्षेत्र के दिघारी निवासी मकसूद अंसारी तथा करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ऊपर भीठरा निवासी शहाबुद्दीन अंसारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4) के तहत दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 18 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में जामताड़ा थाना कांड संख्या 124/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना 19 अक्टूबर 2025 की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी...