जामताड़ा, अगस्त 13 -- Jamtara News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने बुधवार को लूटकांड मामलें में चार दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में जामताड़ा थाना क्षेत्र के मोहड़ा गांव निवासी राजाउद्दीन अंसारी, शाहरुख अंसारी, सोहेल अंसारी और हैदर अंसारी शामिल हैं। अदालत ने चारों को बीएनएस की धारा 310(2) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने बहस की। दो दोषियों को आर्म्स एक्ट में भी सजा: यह भी पढ़ें- दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने सुन...