Jamshedpur News: साइबर ठगी में धोखाधड़ी का दोष सिद्ध, दो साल की सजा
जमशेदपुर, जुलाई 4 -- Jamshedpur News: साइबर ठगी के आरोपी कपाली निवासी नदीम अंसारी के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी की रकम बैंक खाता में रखने का दोष सिद्ध हुआ है। इससे एडीजे-2 की अदालत से गुरुवार को नदीम अंसारी के खिलाफ दो वर्ष कारावास और 12 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि से 11 लाख रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। नदीम के खिलाफ मुसाबनी निवासी तनवीरुल आरफीन ने मामला दर्ज कराया था। बताया जाता है कि शेयर में निवेश के नाम पर 55 लाख की ठगी की शिकायत हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने नदीम अंसारी को आरोपी बनाया था। यह भी पढ़ें- नौकरी और निवेश के नाम पर 25 लाख ठगे
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.