जमशेदपुर, अक्टूबर 29 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। बहरागोड़ा लैम्पस में किसानों की जमा राशि लौटाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 25 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने का अंतरिम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने 15 अक्तूबर को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। निगम को छह नवंबर 2026 तक राशि जमा करनी होगी।याचिकाकर्ता दिनेश महतो ने करीब 400 किसानों की ओर से जनहित याचिका दायर की है। उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई से बहरागोड़ा लैम्पस में लगभग 24.64 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन सहकारी संस्था राशि लौटाने में असमर्थता जता रही है। लैम्पस की ओर से दाखिल हलफनामे में किसानों की जमा राशि से इनकार नहीं किया गया। संस्था क...