जमशेदपुर, सितम्बर 7 -- Jamshedpur News: जमशेदपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शनिवार को चेक बाउंस मामले में दिव्यांशु मंडल के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। अधिवक्ता श्वेता साहा ने बताया कि अदालत ने छह महीने की सजा और लोन राशि मुआवजे सहित लौटाने का आदेश दिया है। यह मामला राकेश मिश्रा की ओर से वर्ष 2020 में दायर परिवाद पर चला था। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: चेक बाउंस के केस में सजा और जुर्माना

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