जहानाबाद, अगस्त 4 -- Jahanabad News: किंजर , अरवल : राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय किंजर के मुख्य द्वार पर लगभग आठ दस वर्षों से पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटका की बिक्री बेरोकटोक हो रही है। जबकि कोटपा नियम के अनुसार किसी भी सरकारी या सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ या धूम्रपान से संबंधित सामानों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अरुण कुमार ने जिला अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देकर विद्यालय के मुख्य द्वार के दोनों और अतिक्रमण कर बनाए गए झोपड़ी नुमा सभी दुकानों को अभिलंब हटवाने का आग्रह किया है। प्रधानाध्यापक ने आवेदन में लिखा है कि इन दुकानों में दिनों भर उपद्रवी तथा शरारती तत्व खड़े रहते हैं जिसके कारण स्कूल आने वाली छात्राएं डरी सहमी रहती है। बच्चियां नियमित विद्यालय आने से कतराने लगी है।

हिंदी हिन्दुस्त...