जहानाबाद, अक्टूबर 8 -- Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने मारपीट के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए ढाई-ढाई वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे लोक अभियोजक अमर कुमार ने बताया कि करपी थाना कांड संख्या 40/21 के सूचक भरत कुमार उर्फ अंकित, निवासी महमदपुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 1 जनवरी 2021 को सूचक रोज की तरह मैदान से दौड़ का अभ्यास कर घर लौट रहा था। इसी दौरान मुरारपुर मोड़ के पास सलारपुर गांव निवासी निर्भय कुमार, बबलू कुमार, बीरेन्द्र कुमार और आलोक कुमार ने उस...