जहानाबाद, जुलाई 25 -- Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने बैट्री चोरी के दो आरोपितों को दोषी पाया और एक- एक साल की सजा सुनाई। प्रभारी मुख्य अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सूचक शिवनारायण कुमार ग्राम जय मंगल बीघा ने आरोप लगाया था कि 21 जून 2026 को उसकी गाड़ी से बैट्री की चोरी कर ली गई, जिसमें मिथिलेश कुमार ग्राम महुआ बाग एवं शशिकांत कुमार उर्फ शशि कुमार ग्राम हंसराज बाग को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई पश्चात दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई गई तथा दोनों अभियुक्तों पर तीन तीन हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। वाद का विचारण 32 दिनों में पूरा कर लिया गया।

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