जहानाबाद, सितम्बर 9 -- Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपित गौतम कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बैदराबाद गांव निवासी सूचक तारा देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी दुकान से गौतम कुमार ने डेढ़ लाख रुपये की चोरी कर ली थी। मामले में बैदराबाद निवासी सिद्धनाथ साह के पुत्र गौतम कुमार को बीएनएस की धारा 305(ए) एवं 331(ए) के तहत दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने धारा 305(ए) के तहत चार वर्ष का साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 331(ए) के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड क...