नई दिल्ली, अगस्त 3 -- Income Tax Return Filing 2026: अगर आपने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में उसमें कोई गलती या जानकारी छूटने का पता चला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स कानून ऐसे मामलों में पात्र टैक्सपेयर्स को रिटर्न में सुधार करने का मौका देता है। इसे रिवाइज्ड रिटर्न कहा जाता है। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स अपनी पहले से दाखिल ITR में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इसमें इनकम की जानकारी छूट जाना, गलत डिडक्शन क्लेम करना, बैंक खाते की गलत डिटेल देना या अन्य रिपोर्टिंग संबंधी गलतियों को ठीक किया जा सकता है।कैसे फाइल करें रिवाइज्ड रिटर्न? नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स के टैक्स कंट्रोवर्सी एंड डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन टैक्स एक्सपर्ट निशांत शंकर के अनुसार, अग...