ITR भरने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो Rs.65,500 की टैक्स बचत से चूक जाएंगे, जानिए NPS से कैसे होगा फायदा
नई दिल्ली, जुलाई 23 -- अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) चुन ली है और आपको लगता है कि अब टैक्स बचाने के लिए कोई खास विकल्प नहीं बचा है, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। भले ही नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C, HRA और होम लोन ब्याज जैसी ज्यादातर टैक्स छूट खत्म हो चुकी हैं, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के जरिए अभी भी एक बड़ा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। खास बात यह है कि यह फायदा सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है और यह केवल नियोक्ता (Employer) द्वारा किए गए NPS योगदान पर लागू होता है। सही योजना अपनाने पर कर्मचारी हर साल Rs.65,500 तक टैक्स बचा सकते हैं, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- ITR भरने में 9 दिन बचे, 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आप कब भरेंगे?नई और पुराने टैक्स रिजीम में भी उपलब्ध दर...
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