नई दिल्ली, जुलाई 22 -- अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब निश्चिंत बैठे हैं, तो एक बार फिर जांच लें कि आपने उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) किया है या नहीं। दरअसल, केवल ITR फाइल करना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसका सत्यापन (Verification) नहीं किया जाता, तब तक आयकर विभाग आपके रिटर्न को पूरा नहीं मानता। ऐसे में अगर आपने रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आपका ITR अमान्य (Invalid) माना जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा और टैक्स रिफंड भी अटक सकता है। यह भी पढ़ें- BCCL को Q1 में 68 करोड़ का नुकसान, शेयर में भारी गिरावट यह भी पढ़ें- किसे मिलने जा रही IndiGo की कमान? जिसकी खबर आते ही 3% तक टूटे कंपनी के शेयरवेरिफिकेशन को पहले मिलते थे 120 दिन 31 जुलाई को ITR फाइल ...