नई दिल्ली, जुलाई 29 -- इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। आखिरी समय में जो लोग ITR फाइल करते हैं उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ऐसे होते हैं जो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल करना पसंद करते हैं। अगर आपने भी पहले रिटर्न फाइल किया था तो 31 जुलाई से पहले एक बार फिर से कुछ चीजें चेक कर लेना जरूरी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।ई-वेरिफाइड होना जरूरी 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले पक्का करें कि आपका ITR ई-वेरिफाइड है। जिन टैक्सपेयर्स ने महीनों पहले अपना रिटर्न फाइल किया था, उन्हें सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ था या नहीं। कई बार ITR फाइल तो कर दिया गया है लेकिन वेरिफाई नहीं होने पर उसे अमान्य माना जाता है। रिटर्न ...