नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सैलरीड पर्सन हैं या पेंशन पाते हैं या फिर घर बेचने या शेयर से मुनाफा कमाते हैं। चाहे आपकी आमदनी का स्रोत सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन है तो आपके लिए ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। अगर आप अब तक ITR नहीं भर पाए हैं तो आप 3 करोड़ से अधिक लोगों से पीछे हैं। इनकम टैक्स के e-Filing पोटर्ल पर 14 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर दिए गए 21 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इनमें से 2.96 करोड़ वेरिफाई भी हो चुके हैं। जबकि, 1.87 करोड़ प्रोसेस्ड हो चुके हैं।अगर 31 जुलाई तक नहीं भर पाए रिटर्न तो क्या होगा अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न ही भर पाते हैं तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लेट से भी रिटर्न यानी बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2...