ITR फॉर्म में अब सेकेंडरी एड्रेस. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए बड़े बदलाव
नई दिल्ली, जुलाई 16 -- ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ये अहम खबर है। दरअसल, अब टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न जमा करते समय एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन एड्रेस (संपर्क पता) भी देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी आईटीआर फॉर्म में एक जरूरी सेकेंडरी एड्रेस ब्रैकेट जोड़ा है। यह इस साल की फाइलिंग प्रक्रिया में किए गए अहम बदलावों में से एक है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका कोई खास कारण नहीं बताया है लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह कदम टैक्सपेयर्स का ज्यादा विस्तृत रिकॉर्ड रखने और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की सरकार की कोशिशों के अनुरूप है।विदेश एसेट्स देख सकेंगे टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अब टैक्सपेयर्स की विदेशी ए...
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