नई दिल्ली, अगस्त 5 -- नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है। हालांकि, अब भी कई लोग ऐसे होंगे जो ITR फाइल करने से चूक गए हैं। अगर आप भी उन लोगों में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, अगले कुछ महीने में ऐसी डेडलाइन आने वाली है जिसके बारे में टैक्सपेयर्स को जानना जरूरी है।31 अगस्त और 31 अक्टूबर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले टैक्सपेयर्स जो ITR-3 या ITR-4 का इस्तेमाल करते हैं और जिनके अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके पास रिटर्न भरने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। इसमें फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और छोटे बिजनेस के मालिक शामिल हैं। यह अतिरिक्त महीना इस साल खास तौर पर उन बिजनेस वालों को ज्यादा समय देने के लिए शुरू किया गया था जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, ताकि वे अपने अकाउंट्स ...