ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ने के चक्कर में न पड़ें, 31 तक भर दें रिटर्न वरना.
नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सीए कह रहे कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ने के चक्कर में पड़े हैं तो आगे परेशान हो सकते हैं। अगर लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 नहीं बढ़ी तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खबर के जरिए सीए अजय बगड़िया, सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय ने समय पर आईटीआर भरने के फायदे और तय डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने के नुकसान बताए हैं। इनकम टैक्स डिपॉर्मेंट के e-Filing पोर्टल पर 20 जुलाई तक के दिए गए डेटा के मुताबिक एसेसमेंट ईयर 2026-27 के 2,99,19,219 रिटर्न फाइल हो चुके थे और इनमें से 2,83,02,881 ITR वेरीफाई भी हो गए थे। जबकि, 1,73,70,255 रिटर्न प्रोसेस्ड भी हो चुके थे। यह भी पढ़ें- ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, इन लोगों को पक्का आएगा इनकम टैक्स का नोटिससबसे जरूरी तारीख 31 जुलाई 2026 सीए...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.