नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ गड़बड़ियों की वजह से रिफंड में देरी या दिक्कत आ सकती है। हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिस वजह से रिफंड में देरी की आशंका बनी रहती है।अभी ITR प्रोसेस नहीं हुआ सबसे सामान्य वजह यह हो सकती है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्रोसेसिंग में है। अगर आपने ई-वेरिफिकेशन कर लिया है तो भी ऐसा नहीं है कि रिफंड तुरंत मंजूर हो गया है। आयकर विभाग के मुताबिक, आम तौर पर ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में करीब 4 से 5 सप्ताह लग सकते हैं। टैक्सपेयर्स इनकम-टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns में रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं। पोर्टल पर यह सबकुछ दिखता है ...