ITR की आ गई नई डेडलाइन, इन टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर
नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स की एक खास कैटेगरी यानी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। ITR भरने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर की गई है। इस तरह, पात्र टैक्सपेयर्स को दोनों कामों के लिए 21 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह जानकारी दी। इस फैसले से कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आइए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। यह भी पढ़ें- DA का इस हफ्ते होगा ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म होने वाला है इंतजार कर विशेषज्ञ कंपनियों की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स...
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