Income Tax: पहली बार आईटीआर भर रहे हैं? इन 10 जरूरी बातों को न भूलें, वरना हो सकती है परेशानी
नई दिल्ली, जुलाई 18 -- ITR Filing 2026: अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से बचिए। छोटी-सी गलती भी रिफंड में देरी, नोटिस या जुर्माने की वजह बन सकती है। अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए सभी आईटीआर फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है। ऐसे में समय रहते सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करना आपके लिए आसान हो सकता है। आइए जानते हैं पहली बार आईटीआर भरने वालों के लिए 10 सबसे जरूरी बातें।1. किसे आईटीआर भरना जरूरी है? अगर आपकी सालाना इनकम तय लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर भरना अनिवार्य है। इसके अलावा विदेश या भारत में संपत्ति, शेयर या ESOP में निवेश, बैंक में बड़ी जमा अमाउंट, एक करोड़ रुपये से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन, सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा ब...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.