नैनीताल, दिसम्बर 16 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को बिना पूर्व नोटिस कथित अतिक्रमण हटाने के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर इस मामले में जवाब दें। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ राज्य में वन भूमि, राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राजस्व भूमि पर हुए कथित अवैध अतिक्रमणों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने इससे पहले राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि चिन्हित अतिक्रमणों पर जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं और अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कई स्थानों पर बिना नोटिस जारी किए और बिना सुनवाई क...
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