शिमला, जून 4 -- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर राज्य की सूक्खु सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उस सरकारी स्पष्टीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके आधार पर स्थानीय विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकते थे। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके साथ ही फिलहाल विधायक नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। मामला कुछ निर्वाचित पार्षदों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव केवल जनता द्वारा चुने गए पार्षदों का अधिकार है। उनके अनुसार विधायक नगर निकायों के कामकाज और प्रस्...