हजारीबाग, अक्टूबर 8 -- उपभोक्ता आयोग का फैसला Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता आयोग हजारीबाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए हेल्थ केयर एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी की मनमानी पर रोक लगाते हुए वादी को इलाज के पूरे पैसे और हर्जाना चुकाने का सख्त आदेश दिया है। बताते चलें कि चौपारण निवासी सुरेश केसरी ने हेल्थ केयर एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया था। जरूरत पड़ने पर उनके हृदय की चिकित्सा हुई, जिसके इलाज का खर्च बीमा कंपनी के पास क्लेम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन, बीमा कंपनी ने उनके चिकित्सा बिलों को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था।बीमा कंपनी के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये और सेवा में कमी से आहत होकर वादी सुरेश केसर...