हजारीबाग, अक्टूबर 17 -- Hazaribagh News: हजारीबाग, वरीय संवाददाता। सदर अनुमंडल क्षेत्र में दुर्गा पूजा और दशहरा 2026 के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी आदित्य पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 16 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 22 अक्टूबर 2026 की रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आम नागरिकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी पूजा समितियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। देर से आवेदन करने वालों को जुलूस के मार्ग, तिथि और समय का पूरा विवरण देना होगापंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना या वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य किया गया है।इसके यह भी पढ़ें- Jamtara News: दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था...