हाथरस, अगस्त 14 -- Hathras News: हाथरस। गैर इरादतन जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या पांच ने दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पचास -पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।अर्थदण्ड की जमा राशि में से 75 हजार रुपये घायल को दिए जाएंगे। एडीजीसी अशोक प्रताप सिंह के मुताबिक वर्ष 2014 में थाना हसायन में दर्ज हुआ था। आरोपी मुकेश उर्फ वकील पुत्र रामप्रसाद और सत्ते पुत्र कुंवरपाल सिंह, दोनों निवासी गांव रासूलपुर, थाना हसायन, ने घायल टेकशन पाल पर हमला किया था। घटना के बाद घायल की हालत गंभीर हो गई थी और उसे उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाया गया था। कोतवाली हाथरस जंक्शन में 14 मई 2014 को गांव बघराया के रहने वाले महेंद्र सिंह ने अपने दामाद सत्ते व उसके साथी मुकेश उर्फ वकील निवासी रसूलपुर, हसायन के खिलाफ मुकदमा दर्ज ...