हाथरस, अगस्त 19 -- Hathras News: सादाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त राकेश सिंह को दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 12 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह आदेश 18 अगस्त 2026 को सुनाया। भूपेन्द्र कुमार पुत्र देव कुमार निवासी बहादुरपुर भूप तहसील व थाना सादाबाद जिला हाथरस ने परिवाद दाखिल किया था। जनपद हाथरस में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध चेक संख्या 059448 दिनांक 21 अक्टूबर 2022, जिसकी धनराशि 7,72,605 रुपये थी। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद नेपाल सिंह के कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को उन्होंने फैसला सुनाया। न्यायालय से जारी आदेश में अर्थदंड की कुल धनराशि 12 लाख रुपये में से 11.70 लाख रुपये की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए ज...