हाथरस, अक्टूबर 23 -- Hathras News: सहपऊ। सादाबाद जलेसर मार्ग पर महरारा चौराहे से आगे स्थित हॉस्पिटल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी यज्ञदत्त शर्मा ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया था कि गर्भपात के अधिकार के मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि निर्धारित कानूनी शर्तों के तहत अविवाहित महिलाओं को भी 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति ...