हाथरस, अक्टूबर 18 -- Hathras News: हाथरस,कार्यालय संवाददाता। सासनी क्षेत्र में करीब 13 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने आरोपी पवन को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शनिवार शाम करीब 4 बजे विशेष न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 13 जनवरी 2025 की है। सासनी क्षेत्र में ट्यूशन जा रही छात्रा को आरोपी पवन ने पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले में सासनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74, 78, 352 और 115(2)...