हरिद्वार, अक्टूबर 30 -- Haridwar News: दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों के संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में केवल पूर्व से चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की अस्थाई दुकानें लगाई जा सकेंगी। दुकानों पर पानी, बालू और अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य होगा। साथ ही विदेशी पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट हरि गिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। यह भी पढ़ें- Roorki News: खुले स्थानों पर ही लगेंगी पटाखों की दुकानें, अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई यह भी पढ़ें- Siwan News रात 8 से 10 बजे तक ही छूटेंगे पटाखे, चाइनीज पटाखों की बिक्री पर रोक यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: दीपावली पर 14 स्थलों ...