हरदोई, जुलाई 26 -- Hardoi News: पाली, संवाददाता। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान की भूमि को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सवायजपुर तहसील प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। उप जिलाधिकारी अंकित तिवारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत पारित आदेश में रामलीला मैदान के नाम दर्ज भूमि को निरस्त करते हुए उसे पुनः सरकारी बंजर खाते में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 6 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुसार, भगवन्तपुर बाहर टाउन एरिया पाली के गाटा संख्या-27, रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा की भूमि वर्ष 1968 में तत्कालीन चकबंदी अधिकारी के आदेश से रामलीला मैदान के नाम दर्ज की गई थी। जांच में पाया गया कि उस समय रामलीला समिति का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं था और बिना किसी वैध दस्तावेज या स्वत्व अभिलेख के भूमि का नामांतरण कर दिया गया था। एसडीएम अंकित तिवारी ...