हरदोई, अक्टूबर 16 -- Hardoi News: हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने हत्या के मामले में आरोपित महिला रेखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार हरपालपुर थाना क्षेत्र के बेहटा रम्पुरा गांव निवासी रामलखन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह सितंबर 2026 की सुबह करीब पांच बजे उनकी पत्नी प्रेमा देवी और पुत्र धीरेन्द्र दरवाजे पर गोबर के कंडे बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान गांव के सीबू, रामकिशोर, रेखा और जीनू वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट की। घटना में प्रेमा देवी और धीरेन्द्र घायल हो गए। बाद में धीरेन्द्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। जमा...