हरदोई, सितम्बर 5 -- Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। 2019 में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 योगेंद्र चौहान ने अभियुक्त मलखान को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहाबाद थाना क्षेत्र के गहोरा गांव निवासी राजाराम ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमे बताया था कि गांव के ही मलखान पुत्र रामपाल से कई वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 18 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे मलखान ने प्राथमिक पाठशाला के सामने राजाराम के पुत्र आकाश के सीने पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से आकाश की मौत हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर हत्या में प्रयुक्त ...