हरदोई, अगस्त 13 -- Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विद्यालय संचालकों और प्रबंधकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद सिंह ने कहा कि विद्यालयों में संचालित सभी वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा समेत अन्य जरूरी दस्तावेज वैध होने के बाद ही उनका संचालन कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय में अब संचालित न होने वाले या किसी अन्य वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को नियमानुसार आरटीओ कार्यालय से निरस्त कराया जाए। चलने योग्य न होने वाले वाहन यदि विद्यालय परिसर में खड़े हैं तो उनकी सूचना आरटीओ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। एआरटीओ अरविंद सिंह ने कहा कि जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा अथवा अन्य आवश्यक प्रपत्र समाप्त हो चुके हैं, उनके नवीनीकरण की सूचना भी विभाग को दी जाए। अपू...