हरदोई, जुलाई 29 -- Hardoi News: हरदोई। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने 17 जून 2026 को कासिमपुर क्षेत्र में एक सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना के मामले में आरोपित सत्यपाल मौर्य निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना संडीला की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराफा व्यवसायी मो. नसीम दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। तभी चार बदमाशों ने बाइक रोककर बैग छीन लिया। बैग में करीब 100 ग्राम सोने एवं दो किलोग्राम चांदी के आभूषण तथा एक मोबाइल फोन रखा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजा था। आरोपित की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए उसे झूठा फंसाए जाने तथा किसी प्रकार की बरामदगी न होने का दावा किया गया। यह भी पढ़ें- Hardoi News: महिला अधिवक्ता और उनके पति पर घातक हमले में जमानत खारिज दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार स...