हरदोई, सितम्बर 5 -- Hardoi News: पिहानी। नगर पालिका में जलकर और गृहकर के बकायेदारों को शासन की ओर से ब्याज माफी का एक मौका दिया गया है। ईओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगो का अप्रैल 2026 तक गृहकर,जलकर बकाया है। उस पर दस प्रतिशत अधिभार लागू है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को एक मुश्त जमा योजना के तहत अधिभार में छूट दी गई। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन या फिर कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। नगरवासी इसके तहत अपना पंजीकरण करके बकाया पर अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

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