हरदोई, अक्टूबर 13 -- Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश गौड़ की अदालत ने नाबालिग बालक से यौन अपराध के मामले में दोषी महेश सिंह को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, टड़ियावां थाना क्षेत्र में 30 जुलाई 2017 को आषाढ़ी मेले में गया करीब 12 से 13 वर्षीय बालक लापता हो गया था। तलाश के दौरान उसके पिता को बालक जंगल में रोता हुआ मिला। बालक ने महेश सिंह पर उसके साथ यौन अपराध करने का आरोप लगाया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार ...