हरदोई, जुलाई 22 -- Hardoi News: हरदोई। गैलरी और निकास के विवाद में महिला को कथित रूप से जिंदा जलाकर हत्या करने के करीब नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-3) कुसुमलता ने दोषी गीता देवी उर्फ चंदो को आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि मृतका के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है। मोहल्ला भटपुरी निवासी सोनी की शादी लगभग 15 साल पहले आलोक कुमार से हुई थी। 8 मई 2017 की सुबह करीब सात बजे, पति के घर पर न होने के दौरान गैलरी और निकास को लेकर सोनी का उसकी जेठानी गीता देवी उर्फ चंदो और उसकी पुत्री प्रिया उर्फ नेहा से विवाद हो गया। अभियोजन के अनुसार, विवाद बढ़ने पर दोनों ने सोनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसे जिला अस्पताल...