Hardoi News: दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
हरदोई, जुलाई 8 -- Hardoi News: हरदोई। महिला से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में जेल में निरुद्ध आरोपित विवेक की जमानत अर्जी सहायक सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (अपराध विरुद्ध महिला) यशपाल की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हरियावां क्षेत्र में 22 जून 2026 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि 21 जून की रात पीड़िता पशुओं को बचा हुआ भोजन डालने गई थी। इसी दौरान आरोपित उसे जबरन तालाब की ओर ले गया और दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह भी पढ़ें- Ranchi News: युवती से छेड़छाड़ में चार आरोपियों की अग्रिम राहत नहीं जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में बचाव पक्ष ने अदालत में रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.