हरदोई, नवम्बर 7 -- Hardoi News: हरदोई। दहेज में चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा वर्मा ने पति समेत चार अभियुक्तों को एक वर्ष कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर चारों को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ऊषा वर्मा का विवाह सात फरवरी 2015 को बब्लू उर्फ नरेश के साथ हुआ था। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद पति बब्लू, देवर आशीष कुमार उर्फ सोनू, ससुर रामऔतार और ननद रंजना उर्फ कल्पना अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने 25 मार्च 2018 को संडीला थाने में मुकदम...