हरदोई, अक्टूबर 17 -- Hardoi News: हरदोई। गोवध के उद्देश्य से छह वृद्ध बैलों को ले जाने के करीब 27 साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त बन्ने को दोषी करार देते हुए तीन साल की कड़ी कैद और 10 हजार जुर्माना लगाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी विशाल दीक्षित ने जुर्म साबित होने पर अभियुक्त को तीन साल की कड़ी कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 दिसंबर 1999 को बघौली के पशु नखासे के निकट पावर हाउस के सामने छह वृद्ध बैलों को ले जाने के मामले में नसीर बंजारा, शराफत बंजारा और बन्ने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि बैलों को काटने के उद्देश्य से शाहजहांपुर जिले के कांट ले जाया जा रहा था। मुकदमे के विचारण के दौरान नसीर बंजारा और ...