हरदोई, अगस्त 7 -- Hardoi News: हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने लैपटॉप खरीद में अभिलेखों में कूटरचना कर कंपनी को लाभ पहुंचाने के मामले में आरोपित संविदा कर्मी संजीव श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन के अनुसार, जिला प्रोबेशन कार्यालय में लैपटॉप खरीद में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। जांच में तत्कालीन पटल सहायक संजीव श्रीवास्तव पर जेम बिड के दस्तावेज में एल-1 इकाई का नाम बदलकर मैसर्स एके इंटरप्राइजेज को लाभ पहुंचाने का आरोप सामने आया। यह भी पाया गया कि उक्त फर्म ने निविदा में प्रतिभाग नहीं किया था। आरोपित की एके इंटरप्राइजेज से साठगांठ और आगे जेपी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से संबंध होने की बात कही गई। जांच में आरोपित को फोन पे और नकद धनराशि दिए जाने की बात भी सामने आई। ...