हापुड़, अक्टूबर 30 -- Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने पति को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि मेरठ जनपद के ग्राम फफूड़ा थाना खरखौदा निवासी सचिन ने कोतवाली हापुड़ नगर में 27 मई 2022 मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी बहन नीलम की शादी 22 अप्रैल 2016 को मोहल्ला शिवगढ़ी निवासी नबाब के साथ हुई थी। जिसमे उन्होंने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था । परन्तु शादी के बाद से ही पति नबाब व अन्य ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज का ताना देकर उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करके भूखा प्यासा...