Hapur News: पुत्री पर जान लेवा हमला करने वाले पति को अदालत ने सुनाई सजा
हापुड़, अगस्त 17 -- Hapur News: पुत्री पर उस्तरा से जान लेवा हमला करने के मामले के एडीजे द्वितीय ने अभियुक्त पिता को 3 वर्ष 5 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मधुबन कालोनी निवासी विमा ने कोतवाली में मार्च 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके पति नरेश कुमार आए दिन उसके और बच्चो के साथ मारपीट करता है । 2 मार्च 2023 की दोपहर को करीब 3.30 बजे नरेश ने शराब पीकर उसकी बेटी मुस्कान पर उस्तरे से जानलेवा हमला किया । जिससे उसकी बेटी कि गर्दन पर बहुत गहरी चोट लगी और उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप प...
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