हापुड़, जुलाई 18 -- Hapur News: भोले भाले लोगों को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई ठगने वाले एक शातिर ठग गिरोह के पांच सदस्यों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच-पांच साल के कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नेकनामपुर नानई निवासी देवेंद्र सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर की एक अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि उसके पडोसी ग्राम चांदनेर थाना बहदुरगढ जनपद हापुड़ निवासी अशोक कुमार एवं अन्य द्वारा निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी। अशोक एवं उनकी पत्नी व रिश्तेदार उपरोक्त कम्पनी के डायरेक्टर आदि पदाधिकारी है तथा पैसा शेयर मार्किट मे लगाना बताकर 17 माह मे रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगो से पैसा अपनी कंपनी मे जमा कराते थे।

ठगी का मामला पीड...