हापुड़, सितम्बर 1 -- Hapur News: न्यायाधीश ने अवैध मादक पदार्थ बरामद होने केे मामले में एक अभियुक्त को चार वर्ष का कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में कस्बा व थाना नौहझील जनपद मथुरा निवासी साजिद को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त साजिद को जुर्म इकबाल के आधार पर 4 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- प्रतिबंधित गांजा रखने के जुर्म में दो आरोपीयों को ढाई वर्ष की सश्रम कैद

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