हापुड़, जुलाई 28 -- Hapur News: न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पिलखुवा कोतवाली में वर्ष 2011 में पिलखुवा के मोहल्ला आर्यनगर निवासी सोनू सैनी के खिलाफ जानलेवा हमला करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर 12 जून 2011 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय की अदालत में चली। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सोनू सैनी को को चार वर्ष के कारावास व 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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