हापुड़, जुलाई 24 -- Hapur News: सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) द्वितीय व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 17.50 लाख रुपये के अर्थदंड और एक साल के साधारण कारावास से दंडित किया है। वादी के न्यू शिवपुरी निवासी अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला लज्जापुरी निवासी मनीष कुमार ने यहां की एक अदालत में परिवाद पत्र दाखिल करते हुए बताया था कि आरोपी फैजान इंटर कालेज में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए इकराम अली से उसकी जान पहचान थी। आरोपी इकराम अली ने उसे बताया कि वह उसकी कालेज में लिपिक के पद पर नौकरी लगवा देगा। आरोपी से जान पहचान होने के कारण उसने विश्वास कर लिया। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा आरोपी ने उससे नौकरी लगवाने के नाम पर नौ लाख रुपये आॅनलाइन और छह लाख रुपये नगद लिए थे। काफी समय तक नौकरी नहीं लगी...