हमीरपुर, जुलाई 31 -- Hamirpur News: कुरारा, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों को मानदेय न देने व जाति सूचक टिप्पणी के आरोप में न्यायालय ने थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए है।विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी) में वाद दायर कर भौली गांव निवासी रमेश चंद्र पुत्र कालीदीन व राकेश पुत्र रामकुमार ने बताया कि 12 अगस्त 2024 से स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में कूड़ा एकत्र करने के लिए ग्राम प्रधान व एडीओ पंचायत ने नौ हजार रुपए मानदेय पर नियुक्त किया था। इसके बाद लगातार काम करते रहे। तब तत्कालीन सचिव मधु गुप्ता ने 20 फरवरी 26 को रिक्शा जमा कराया था। यह भी पढ़ें- Pratapgarh Kunda News: वीआरसी को पीटने, एससीएसटी एक्ट का केस इसके बाद मानदेय नहीं दिया गया। जब सचिव मधु गुप्ता, ग्राम प्रधान अनुज यादव व पंच...